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12 अगस्त को होगी पंचायत समिति बैठक, लोग प्रखंड प्रमुख के पद पर उठा रहे हैं सवाल

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के विकास कार्य से संबंधित कार्यों को लेकर प्रखंड प्रमुख मधुबाला देवी की अध्यक्षता में आगामी 12 अगस्त 2024 को बैठक आयोजित की हुई है, बैठक से संबंधित पत्र जारी करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी (पंचायत समिति) द्वारा प्रखंड के सभी विभागों के पदाधिकारी सहित सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया है।

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जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर शुभम प्रकाश ने बताया पंचायत समिति की सामान्य बैठक के लिए प्रखंड प्रमुख मधुबाला देवी के द्वारा पत्र के माध्यम से तिथि निर्धारित करने की मांग की गई थी, जिस पर जिला पदाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, उस आधार पर बीपीडीपी पर चर्चा के लिए आगामी 12 अगस्त 2024 की तिथि को सामान्य बैठक आयोजित की गई है।

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आपको बताते चलें की चैनपुर प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख की कुर्सी चली गई थी, उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ, मगर प्रखंड प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किए गए वोटिंग में 11 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हुए थे जिसमें एक बैलेट पेपर में क्रॉस की जगह पर प्लस जैसा चिन्ह् देखने में प्रतीत हो रहा था इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को कैमूर जिला पदाधिकारी के द्वारा अवैध कर देते हुए प्रखंड प्रमुख की कुर्सी बरकरार कर दी गई थी, इस मामले को लेकर, रिंकू देवी सहित अन्य याचिकाओं ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए जिला पदाधिकारी के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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वहीं मामले में पटना हाई कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दिए जाने पर, कैमूर डीएम पर नाराजगी जताई गई थी, हाई कोर्ट ने पंचायत प्रखंड समिति के 11 सदस्यों को राहत देते हुए इस बात पर आचार्य व्यक्त किया था कि डीएम किस प्रकार हाई कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के विपरीत आदेश पारित कर रहे हैं।
न्यायाधीश राजीव राय की एकल पीठ ने रिंकू देवी एवं अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 31/07/2024 को कैमूर के डीएम के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से चैनपुर प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करा दिया गया था, उन्होंने एक दशक पुराने पत्र का हवाला दिया था, न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अदालत आश्चर्यचकित है कि जिलों का नेतृत्व करने वाले जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)कैसे आदेश पारित कर सकते हैं, न्यायालय के इस फैसले की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता के साथ छापी गई थी।

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अब 12 अगस्त को आयोजित प्रखंड प्रमुख मधुबाला देवी की अध्यक्षता में होने वाली सामान्य बैठक को लेकर यह सवाल सामने आ रहा है कि जब पटना हाई कोर्ट के माध्यम से कैमूर डीएम के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जो अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध था, और जब जिला पदाधिकारी के आदेश को ही रद्द कर दिया गया तो फिर चैनपुर प्रखंड प्रमुख मधुबाला देवी अपने पद पर बरकरार कैसे रह गई, और जब वह प्रखंड प्रमुख के पद पर है ही नहीं तो फिर उनकी अध्यक्षता में बैठक कैसे होगी।

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