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जानकारी के अनुसार 9:15 बजे स्कूल खोलकर साफ सफाई करने को लेकर दिये गए बयान के खिलाफ केके पाठक पर अधिवक्ता विनोद कुमार के द्वारा IPC की धारा 504, 506 के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है। मामले को लेकर 4 मार्च को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। मामले को लेकर परिवादी सह अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी शिक्षिका है, बीते दिनों केके पाठक ने जो शिक्षकों की टाइमिंग को लेकर बयान दिया वो बेहद निंदनीय है, उन्होंने शिक्षकों के लिए गाली वाले शब्द का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें बेहद ठेस लगा है।
बता दें, स्कूल की टाइमिंग को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक अपने आदेश पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने सभी डीईओ और डीपीओ के साथ की वीसी का कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे।