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पीएफआइ मामले में याकूब एवं बेलाल प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश

Bihar: मुजफ्फरपुर, प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) के फुलवारीशरीफ टेरर माड्यूल से जुड़े पटना के बेउर जेल में बंद याकूब खान उर्फ सुलतान उर्फ उस्मान एवं मो.बेलाल उर्फ इरशाद को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जंहा कोर्ट के द्वारा दोनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच उसे शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा ले जाया गया। जहां जेल में प्रवेश कराने के बाद दोनों को देर शाम बेउर जेल ले जाया गया। दोनों को पूछताछ के लिए जल्द ही  पुलिस रिमांड पर लेगी। इसके लिए जल्द ही पुलिस जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी।

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पूर्वी चंपारण जिला के मेहसी थाना के मोगलपुर के याकूब खान उर्फ सुलतान उर्फ उस्मान एवं चकिया थाना के हरपुर किशुनी निवासी मो.बेलाल उर्फ इरशाद को 22 जुलाई 2022 को एनआइए ने गिरफ्तार किया था। दोनों पटना के बेऊर जेल में बंद है। इन दोनों के विरुद्ध एनआइए ने पटना के विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। एनआइए के इंस्पेक्टर विकास कुमार ने छापेमारी के बाद 5 फरवरी 2022 को बरूराज थाना में फुलवारीशरीफ टेरर माड्यूल से जुड़े 5 आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें याकूब व बेलाल भी शामिल है। मामले की जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक (पश्चिमी) अभिषेक आनंद ने पिछले साल ही प्रोडक्शन वारंट जारी करने की अर्जी दाखिल की थी।

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कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए उसे पेश करने का आदेश भी दिया था, लेकिन बेउर जेल से उसे पेश नहीं किया गया। पिछले 20 जनवरी को मामले के जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक (पश्चिमी) अभिषेक आनंद ने नई अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने उसके विरुद्ध नया प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आलोक में दोनों को शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पेश किया गया।  पुलिस ने इस मामले के आरोपित पीएफआइ के सचिव रेयाज मौरिफ उर्फ बबलू व मो.कादिर के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पिछले साल दिसंबर में ही आरोप पत्र दाखिल किया था। इस आरोप पत्र में याकूब, बेलाल व अफरोज के विरुद्ध पूरक जांच जारी रखने की बात कही गई थी।

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