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अविश्वास प्रस्ताव में गलत वोटिंग निशान पर फैसला, प्रखंड प्रमुख की कुर्सी बरकरार

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड प्रमुख पर 15 जनवरी 2024 की तिथि को पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के दौरान, एक वोटिंग के मतदान निशान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, प्रखंड प्रमुख पक्ष के लोगों का कहना था कि मतदान में बनाए गए निशान गलत है अमान्य है।

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दरअसल 15 जनवरी के हुए मतदान में कुल 15 वोट डाले गए थे, गिनती के दौरान 11 मत पत्रों को वैध माना गया था जबकि चार अवैध माने गए थे जिसमें 11 मत मधुबाला देवी प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध था, एवं पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मधुबाला देवी को प्रमुख के पद से हटा गया था, मगर प्रखंड प्रमुख पक्ष के लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था की वोटिंग के दौरान जो निशान लगाया गया है वह निर्वाचन आयोग के नियमानुसार सही नहीं है।

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जिसके बाद इस मामला को लेकर काफी हो हल्ला हुआ बाद में प्रखंड प्रमुख मधुबाला देवी न्यायालय के शरण में गई 25 जनवरी 2024 की तिथि को न्यायालय से जिला पदाधिकारी सावन कुमार को आदेश मिला, जिस पर 31 जनवरी 2024 की शाम 3 बजे प्रखंड प्रमुख एवं उनके समर्थकों के मौजूदगी में जिला पदाधिकारी के द्वारा जांच की गई, जांच में कुल मतों की संख्या 15 पाई गई, जबकि वैध मत पत्रों की संख्या 11 दिखाई गई थी, वहीं अवैध मतों की संख्या चार थी।

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जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी ने जांच के क्रम में यह पाया गया की 11 वैध मतों में एक मतपत्र पर (X) की जगह (+) का चिन्ह है, जो अमान्य है इस तरह कुल 21 पंचायत सदस्यों की संख्या में 10 मत प्रखंड प्रमुख मधुबाला देवी के विरुद्ध डाला हुआ माना गया, इस तरह मधुबाला देवी की कुर्सी बच गई, जिसके बाद जिला पदाधिकारी के माध्यम से आदेश जारी करते हुए इसकी सूचना, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि को दी गई है इस आदेश के बाद प्रखंड प्रमुख सहित प्रखंड प्रमुख के समर्थकों में काफी खुशी है, मधुबाला देवी प्रखंड प्रमुख के पद पर बरकरार हैं।

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