जब परिजन मंटू यादव के पास परिजन पूछताछ करने तो उल्टा मारपीट कर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन मोहनिया थाना पहुँच कर प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां तत्काल मोहनिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा पर एक सप्ताह में बेल मिल गया और बाहर निकल गया, घटना के छह साल बाद आरोपी को भभुआ पास्को कोर्ट के एडीजे षष्ठम आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई, दस साल का कारावास और 30 हजार रुपया का लगा अर्थदण्ड नहीं देने पर सजा और बढ़ा दी जाएगी।