Bihar | कैमूर (भभुआ): कैमूर जिले में अवैध हथियार रखने के मामले में त्वरित सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) के तहत न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय ACJM-V डॉ. शैल की अदालत ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 92/2023 में नामजद आरोपी देवमुनि सिंह, निवासी किनरचोला, थाना भगवानपुर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह फैसला 30 जनवरी 2026 को सुनाया गया। आरोपी देवमुनि सिंह, पिता शिवभजन सिंह के विरुद्ध आरोप था कि वह अपने राइस मिल में अवैध देसी रायफल को बोरे में छिपाकर रखे हुए था, जिसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाना संभावित था।
छापेमारी में बरामद हुई थी देसी रायफल
बताया गया कि 8 अप्रैल 2023 को तत्कालीन थानाध्यक्ष/पुलिस पदाधिकारी सुनील पासवान के नेतृत्व में भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित आरोपी के राइस मिल में छापेमारी की गई थी। इस दौरान पुलिस ने एक अवैध देसी रायफल बरामद की थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सरकार की ओर से मजबूत पैरवी
इस मामले में अभियोजन पदाधिकारी श्री शुभम मिश्र द्वारा सरकार की ओर से प्रभावी तरीके से पक्ष रखा गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को न्यायालय ने पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
आर्म्स एक्ट की धाराओं में सजा
न्यायालय ने आरोपी को
धारा 25(1-b)a के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना
धारा 26 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पुलिस की सख्ती का संदेश
कैमूर पुलिस द्वारा जारी इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।