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हाईकोर्ट ने दिया बच्चों की फीस वापस करने के साथ हर्जाना जमा करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट

Bihar: गया जिले के स्थानीय शहर डेल्हा स्थित आईडियल हायर सेकेंड्री पब्लिक स्कूल ने 2016 में 120 के बजाय 2057 बच्चों का फॉर्म इंटरमीडिएट भरवा दिया था जिसके बाद बीएसईबी ने मान्यता रद्द कर रिजल्ट पर रोक लगा दी थी छात्रों की तरफ से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई, इसके बाद हाईकोर्ट ने बच्चों की फीस वापस करने के साथ-साथ प्रति परीक्षार्थी बीस हजार रुपए हर्जाना जिला नजारत में जमा करने का आदेश दिया।

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डेल्हा

इस मामले में डीएम के आदेश से सर्टिफिकेट केस किया गया है यह राशि सूद सहित 7 करोड से अधिक हो गई है अब इसकी वसूली होगी पहले स्कूल के संपत्ति की नीलामी होगी यदि राशि पूरी नहीं होती है तो प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की संपत्ति भी नीलाम होगी इस मामले में स्थाई तौर पर डेल्हा थाने में प्राथमिकी दर्ज है, डेल्हा के आइडियल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज का भी प्राचार्य है, इइसी कॉलेज में 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था हालांकि एक माह पहले शक्ति सिंह जमानत रिहा हो चुके हैं।

एक ही भवन में उक्त दो संस्थाओं के अलावा रामशरण सिंह सीनियर सेकेंड्री स्कूल भी संचालित कर रहा है जिसे हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है, फार्म भरने की प्रक्रिया के तहत छात्रों का फार्म डीईओ के माध्यम से बीएसईबी को भेजा जाता है, परंतु आईडियल स्कूल के मामले में ऐसा नहीं हुआ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के आदेश से इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का फार्म भरवाया गया और परीक्षा भी ली गई, बीएसईबी(BSEB) के अधिकारी भी सवालों के घेरे में है।

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