Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
दरअसल पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेट दिया था लेकिन वे नहीं आए कोर्ट के सामने वकील ने सुब्रत राय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते, बताते चलें कि निवेशकों ने हाईकोर्ट में रुपए लौटाने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, इस मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने का आदेश दिया था लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर पेशी से छूट मांगी थी जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था।
पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने आदेश दिया था कि 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक को हाजिर होना होगा अगर कल वह फिजिकल ही नहीं आए तो हाईकोर्ट इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, सुब्रत राय के वकील ने अंतरिम आवेदन जमा किया था आवेदन के जरिए सुब्रत राय ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है जनवरी महीने में ऑपरेशन कराया था अभी भी बीमार हूं इस कारण फिजिकली तौर पर पेश होने से राहत दी जाए और वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए इस दौरान आवेदन के जरिए सहारा के मालिक ने कहा कि इन्वेस्टर्स के रुपए लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है साथ ही तत्काल में वह 5 करोड़ जमा करने को भी तैयार है।