Bihar: कैमूर जिले के मोहनिया थानाध्यक्ष लल्लन कुमार को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है, एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संतोष कुमार तिवारी सिविल कोर्ट भभुआ कैमूर की अदालत ने दिनांक 13 सितंबर 2023 को पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भभुआ कैमूर को यह आदेश दिया है, जारी आदेश में मोहनिया थानाध्यक्ष लल्लन कुमार को 26 सितंबर 2023 तक गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने के लिए आदेशित किया गया है।
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जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल पुरा मामला यह है कि 25 में 2006 की तिथि को मोहनिया बड़ी बाजार में अभियुक्त कलामुद्दीन पिता निजामुद्दीन की किराना दुकान पर छापेमारी के दौरान 10 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ था, जिसकी जब्ती सूची भी बनी थी और थाने में कांड संख्या 92/2006 दर्ज हुआ था, इस मामले में एचसीएल रिपोर्ट जांच कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना से मोहनिया थाना आया था, मामले में भभुआ एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संतोष कुमार तिवारी की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है, एचसीएल रिपोर्ट हीरोइन का न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया, जबकि बार-बार न्यायालय के द्वारा मोहनिया थानाध्यक्ष से रिपोर्ट की मांग की गई।
बार-बार रिपोर्ट मांगे जाने के बाद भी मोहनिया थानाध्यक्ष के द्वारा रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, जिस कारण से ट्रायल प्रभावित हो रहा है, यहां तक की कई बार मोहनिया थानाध्यक्ष लल्लन कुमार को न्यायालय के माध्यम से पत्र भी भेजा गया मगर लल्लन कुमार के द्वारा कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया इसी मामले में लल्लन कुमार को माननीय न्यायालय ने अजमांतिय 13 सितंबर 2023 को निर्गत करते हुए 26 सितंबर 2023 तक पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भभुआ कैमूर को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया गया है जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक कैमूर एवं जिला पदाधिकारी कैमूर को भी प्रेषित किया गया है।