Home औरंगाबाद जगदीश हत्याकांड के 16 दोषियों को हुआ आजीवन कारावास

जगदीश हत्याकांड के 16 दोषियों को हुआ आजीवन कारावास

Bihar: औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत समदा (इब्राहिमपुर) गांव निवासी जगदीश राम की ओझा गुणी के आरोप में की गई हत्या मामले में आरोपित 16 दोषियों को न्यायालय के द्वारा शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय धनंजय कुमार मिश्रा की न्यायालय ने 13 अगस्त 2020 को कुटुंबा थाना में कराई गई प्राथमिकी की सुनवाई करते हुए गांव के ही आरोपित 16 दोषियों को हत्या की धारा 302 और डायन अधिनियम में आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी।

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हत्या
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आरोपितों में सुरेश राम, रविंद्र राम, सुरेंद्र राम, सत्येंद्र राम (चारो भाई), महाराज राम, उदय राम (दोनों भाई), शत्रुघ्न राम, विनित राम (दोनों भाई), विनीत की पत्नी मनोरमा देवी, सुदामा राम, माहाराज के पुत्र बलिंद्र राम, सुरेश का पुत्र राकेश राम, रामदेव राम, राजन राम, राकेश की पत्नी ललिता देवी और मुकेश राम शामिल है। मामले से सम्बंधित जानकारी देते हुए एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि घटना 13 अगस्त की है। आरोपितों ने गांव के जगदीश राम की हत्या ओझा गुणी के आरोप में धारदार हथियार से गला काटकर की थी। मामले की प्राथमिकी पतोहू पुष्पा देवी पति सोनू राम ने थाना में कराई थी। 

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उन्होंने बताया कि गांव के ही जगल राम की मौत बीमारी से 9 अगस्त 2020 को हो गई थी। सजायाफ्ता आरोपितों ने गांव के जगदीश राम पर ओझा गुणी के कारण मौत होने का आरोप लगाया था। घटना के दिन जगदीश जैसे ही अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर पहुंचे कि सजायाफ्ता आरोपित घर आ धमके और हत्या करने की धमकी देने लगे। धमकी को सुन जगदीश अपने गांव से बगल के गांव अमरपुर की ओर भागने लगे कि सभी ने खदेड़कर पकड़ लिया और गला काटकर हत्या कर दी। एपीपी ने बताया कि पुलिस के अनुसंधान में इस घटना को सत्य पाया गया था। 14 अगस्त 2020 और 31 मार्च 2021 को पुलिस ने आरोपपत्र समर्पित किया था।

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