Bihar | कैमूर: जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, कैमूर के कार्यालय द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति (आर्म्स लाइसेंस) से संबंधित लंबित मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृत कुल 39 शस्त्र अनुज्ञप्ति मामलों में से 13 आवेदकों ने अब तक आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं किए हैं। ऐसे में प्रशासन ने संबंधित आवेदकों को अंतिम अवसर देते हुए शीघ्र कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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कितने आवेदनों पर हुई कार्रवाई
जारी सूचना के अनुसार, कुल 39 स्वीकृत आवेदनों में से 18 आवेदकों द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा चुके हैं, जिनके आधार पर उन्हें नई शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं UIN (Unique Identification Number) निर्गत कर दिया गया है। 8 अन्य आवेदकों के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
जबकि 13 आवेदकों ने अब तक आवश्यक कागजात जमा नहीं किए हैं। इन 13 आवेदकों ने नहीं जमा किए दस्तावेज
जिला प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिन आवेदकों ने अब तक अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।
उनके नाम इस प्रकार हैं:-
रिशान्त प्रताप सिंह, पिता – रूद्र प्रताप सिंह, जहानाबाद, कुदरा
चन्द्रशेखर सिंह, पिता – ओम प्रकाश सिंह, बडूरी, दुर्गावती
अभय प्रताप सिंह, पिता – प्रदुमन सिंह, कुदरा
देवेंद्र कुमार सिंह, पिता – स्व. सुरेन्द्र सिंह, जेवरी, दुर्गावती
विजयकान्त सिंह, पिता – स्व. सुरेन्द्र सिंह, जेवरी, दुर्गावती
उमाशंकर सिंह, पिता – जगदीश सिंह, गोपीनाथपुर, दुर्गावती
मनोज कुमार पाण्डेय, पिता – गिरीशनाथ पाण्डेय, भगवानपुर/जिगना, चाँद
अभय प्रताप सिंह, पिता – रंगबहादुर सिंह, नयागांव, सोनहन
धीरेन्द्र कुमार चौबे, पिता – सुरेन्द्र प्रसाद चौबे, बन के बहुआरा, कुढ़नी
राजीव कुमार राय, पिता – स्व. बबन राय, भभुआ (वार्ड संख्या-13)
अभिजीत कुमार, पिता – दिनेश सिंह
राजेश कुमार, पिता – रामधीन सिंह, निरंजनपुर, चैनपुर
संजय कुमार, पिता – क्षलालजी सिंह, जहानाबाद, कुदरा
लाइसेंस निर्गत करने के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य- जिला शस्त्र दण्डाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे: निर्धारित शुल्क की चालान रसीद, एक अनुज्ञप्ति पुस्त (License Book), अद्यतन शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति, समय पर दस्तावेज नहीं देने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया को बाधित अथवा निरस्त किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए आवेदकों को समाहरणालय, कैमूर (सामान्य शाखा) में संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।