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भभुआ रोड स्टेशन पर चलाया जागरूकता अभियान, चेन पुलिंग की रोकथाम को लेकर यात्रियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

Bihar: कैमूर जिले के मोहनिया भभुआ रोड स्टेशन पर सासाराम आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार रावत के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल आउटपोस्ट भभुआ रोड के अधिकारी एवं जवान शामिल थे, ट्रेनों में हो रहे चेन पुलिंग की रोकथाम को लेकर यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और बताया गया कि बिना पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग करना ट्रेन अधिनियम के तहत अपराध है।

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यात्रियों को बताया गया कि स्वयं यात्रा के दौरान चेन पुलिंग ना करें ना ही ऐसा होने पर गाड़ी से उतरे, वह अपने घर के बच्चों, विद्यार्थियों और अन्य कार्यों से रोजाना ट्रेन की यात्रा करने वालों को समझाएं कि ट्रेन में यात्रा करते समय गाड़ियों में चेन पुलिंग दंडनीय अपराध है ऐसा करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, उक्त धारा के तहत दोषी को एक हजार रुपये जुर्माना या 1 साल की सजा या दोनों हो सकती है।

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बता दें कि इसमें पहली बार अपराध किए जाने पर 500 रूपए से कम का जुर्माना नहीं होता किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर दोबारा गलती की जाती है तो उस व्यक्ति को 3 महीने से कम के कारावास का प्रावधान नहीं है या इससे अधिक की सजा हो सकती है।

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