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पटना हाईकोर्ट ने हेड मास्टर पद की भर्ती नियम के तहत आधारित शर्तों के मामले में की सुनवाई

पटना हाईकोर्ट

Bihar: पटना हाईकोर्ट में राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर पद पर भर्ती नियम के तहत जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा की इस बीच परीक्षा नहीं ली जाएगी।

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इससे पूर्व भी कोर्ट ने याचिका करता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन नियुक्ति वी भारती विभाग दैनिक अनुमति दी थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी लेकिन इन पर करवाई नहीं होगी यह कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इन्हीं याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा।

कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ़ टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की याचिका पर सुनवाई की है, कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर रूल्स 2021 के संबंध में प्रकाशित की गई सूचना को रखा गया था, इसमें हेडमास्टर के पद के लिए योग्यता की शर्तों का निर्धारण किया गया था।

अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने बताया की कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था की जब हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित उक्त अधिसूचना को पढ़ा जाता है तो विभिन्न स्थिति उभर कर आती है, अंग्रेजी संस्करण के अनुसार याचिका कर्त्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए संचालित किए जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने योग्य होते हैं जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण से अयोग्य हो जाएंगे, इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

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