Home बिहार हाई कोर्ट की अगली सुनवाई तक शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पर...

हाई कोर्ट की अगली सुनवाई तक शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

पटना हाईकोर्ट

Bihar: राज्यभर के नियोजन इकाइयों में चल रहे छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016 से 2019 तक B.ed करने वाले की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग में तत्काल हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसको लेकर आदेश जारी किया है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

शिक्षा विभाग

यह रोक राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामलों में दायर एलपीए पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगाई गई है आदेश में माध्यमिक निदेशक ने कहा है कि इस श्रेणी के अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से चयनित होते भी है तो उनके नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक रहेगी, दरअसल शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर को ही राज्यभर की जिला परिषद नियोजन इकाइयों में रिक्त रह गए सीटों पर दूसरे समव्यवहार के तहत नियोजन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया था इसके तहत बुधवार यानी 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है।

हालांकि अब विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 2016 से 2019 तक B.ed करने वाले अभ्यर्थी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 के विभागीय आदेश से आच्छादित है उनके नियोजन पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी, इन्हें छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दे जाएंगे।

बताते चलें कि राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार की इस एलपीए पर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की है, छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने 26 सितंबर 2019 को एक निर्देश जारी किया था इस नियोजन में 2011 एसटीईटी अभ्यर्थी सहभागी है और उनका रिजल्ट 2012 में आया था।

जुलाई 2019 में आए नियोजन विज्ञापन में कहा गया था कि रिजल्ट के अगले 5 साल में B.ed करने वाले एसटीइटी प्रशिक्षित अभ्यार्थी भी आवेदक होंगे बाद में कोर्ट के आदेश से ही B.ed उत्तीर्णता का वर्ष 2019 तक पहुंच गया इसी के अनुपालन में 2016 से 2019 तक B.ed करने वालों का भी आवेदन बाद में लिया गया, एलपीए में इन्हीं आवेदकों पर आपत्ति की गई है।

Exit mobile version