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हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले दो चरण का चुनाव किया स्थगित

पटना हाईकोर्ट

Bihar: बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले दो चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया है इसके लिए दूसरी तारीख बाद में जारी की जाएगी, पहले चरण का चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने वाला था जिसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

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राज्य निर्वाचन आयोग

बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले सी डब्ल्यू जे सी संख्या-12514/2022 कि पारित आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ट्वीट करते हुए दी गई है।

दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बैठक की, बैठक 8 घंटे तक चली जिसमें फैसला लिया गया कि पहले दो चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया जाएगा, बताते चलें कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह मतदान की तारीख को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया और इसी के तहत पहले दो चरणों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया, नगर पालिका चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को बिहार सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था और इसे चुनौती देते हुए सुशील कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और गुरुवार को इस मामले पर आखिरी सुनवाई हुई थी और मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया गया जिसमें हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर ही निर्देश को नजरअंदाज करते हुए ट्रिपल टेस्ट के बी सी को आरक्षण दे दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव कराया जा रहा था इसे लेकर हाईकोर्ट की ओर से आयोग को फटकार की लगाई गई, कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की राजनीति भी गरमा गई है अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर अति पिछड़ों को छलने का आरोप लगा रहे हैं।

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