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मालिक ने ड्राइवर को नौकरी से निकला तो उसकी 5 वर्षीय पुत्री के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

NAYESUBAH

Bihar: बिहार में पटना के मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत पांच वर्षीया मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पटना व्यवहार न्यायालय ने अभियुक्त ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अदालत ने अभियुक्त पर 10 हज़ार रूपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है इसके अलावा अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़ित परिवार को 6 लाख रूपए बिहार सरकार से मुआवजा दिलाने का भी आदेश निर्गत किया है।

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काल्पनिक तस्वीर सिर्फ दर्शने हेतु

मामले का अभियुक्त पटना जिले के ही मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर का निवासी अजय पांडे है, बता दे कि यह घटना पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या 221/2018 से जुड़ा हुआ है, घटना 17 मई 2018 की है, दोषी मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर का निवासी अजय पांडे, एक प्रोफ़ेसर का ड्राइवर था। 

किसी कारणवश प्रोफेसर पिता द्वारा काम से निकाले जाने के बाद उनसे बदला लेने के लिए आरोपी ने इस तरह का कुकृत किया, इस संबंध में स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि अजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चलाता था, पीड़िता के पिता प्रोफ़ेसर हैं और उन्होंने किसी कारणवश अभियुक्त को काम से हटा दिया था।

घटना के दिन पीड़िता के पिता अपनी पत्नी को M.A की परीक्षा दिलाने के लिए मधेपुरा गए हुए थे, इसी बीच आरोपी पीड़िता के घर पर आया और दरवाजा खटखटा कर खुलवाया, अभियुक्त पीड़िता से यह कह कर घर में घुसा कि उसे कुछ सामान रखना है और जब उसके छोटा भाई ने सामान रखने से मना किया तो उसने चाकू निकाल लिया, इसके बाद उसने पीड़िता के गले पर चाकू रखा और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 लोगों ने गवाही दी है।

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