Home भभुआ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत हुई 25 साल कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत हुई 25 साल कारावास

दुष्कर्म के दोषी अजय कुमार राम जब चैनपुर पुलिस ने पहली बार किया था गिरफ्तार की फाइल फोटो

Bihar: कैमूर जिले के भभुआ व्यवहार न्यायालय के एडीजे षष्टम सह पॉक्सो विशेष न्यायधीश आशुतोष कुमार की अदालत में शुक्रवार को पोक्सो एक्ट में आरोपी को दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है राशि नहीं जमा करने पर 2 वर्ष का कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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दुष्कर्म के दोषी अजय कुमार राम जब चैनपुर पुलिस ने पहली बार किया था गिरफ्तार की फाइल फोटो
दुष्कर्म के दोषी अजय कुमार राम जब चैनपुर पुलिस ने पहली बार किया था गिरफ्तार की फाइल फोटो

बताया जा रहा है कि चैनपुर थाना क्षेत्र के करवंदिया गांव निवासी राज कुमार राम का पुत्र अजय कुमार राम अभियुक्त हैं वही पीड़िता के मां के अनुसार 15 जून 2022 को 10 वर्षीय बच्ची अपने गांव में एक शादी में गई थी रात्रि में खाना खाकर लौटने के क्रम में आरोपित उसके मुंह पर टेप लगाकर ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया।

जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तब उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया उसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था वो 16 जून 2022 से जेल में बंद था पटना हाईकोर्ट से भी उसे जमानत नहीं मिली न्यायालय के संज्ञान के क्रम में 9 मई 2023 को उसे दोषी पाया गया और शुक्रवार को सजा सुनाई गई जिसमें विधिक सेवा प्राधिकार से पांच लाख रूपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया है।

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