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पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाईं 3 साल की सजा

साधु यादव

Bihar: पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने वर्ष 2001 के मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई है साल 2001 जनवरी माह में साधु यादव पर संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकारियों के साथ गोलीबारी चला कर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। ‌

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साधु यादव

इस मामले की सुनवाई पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही थी उक्त मामले में कोर्ट ने साधु यादव को दोषी पाते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है, वहीं साधु यादव को 3 साल की सजा देने के साथ ही उन्हें कोर्ट ने प्रोविजनल बेल भी दे दिया है।

‌कानून के अनुसार यह नियम है कि 3 साल या इससे कम की सजा मिलने पर साथ में ही प्रोविजनल बेल दे दी जाती है बेल को कंफर्म करने के लिए साधु यादव को 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील दायर करनी होगी, वहां से आदेश मिलने के बाद ही इनका बेल कंफर्म होगा इस बीच उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ‌

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