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राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को लेटर भी जारी कर दिया है, राज्य में पहले नगर निकाय चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने वाला था लेकिन आरक्षण का मामला फंसने के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी राज्य निर्वाचन आयोग ने लेटर जारी करते हुए बताया कि जिन प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन कराया है जिन्हें चुनाव चिन्ह प्राप्त हो गया है उसी के आधार पर चुनाव आगे कराया जाएगा।
जितनी प्रक्रिया हो चुकी है उसके बाद की जो प्रक्रिया है, मतदान और मतगणना की उसकी तारीख में सिर्फ बदलाव किया गया है बाकी सारी प्रक्रिया पुरानी ही रहेगी, निर्वाचन आयोग में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि किसी भी आदेश में अभ्यर्थियों या अधिकारियों को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो, वह आयोग से संपर्क कर सकते हैं।