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जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तब तक बिहार में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो जाएगा हालांकि इससे पहले 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में अति पिछड़ा आयोग के डेडिकेशन कमीशन नहीं माना जा सकता है हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन के बजाय इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कमिशन टाइप हो गया था 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश निकाल कर कहा कि उसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेशन कमीशन नहीं मानने की बात कही है।