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जाप अध्यक्ष पप्पू यादव मधेपुरा कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में हुए बरी

NAYESUBAH

Jaap president Pappu Yadav acquitted due to lack of evidence from Madhepura court

जेल से निकलने के बाद लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते पप्पू यादव
जेल से निकलने के बाद लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते पप्पू यादव

Bihar: जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, उनकी जमानत मंजूर होने की जानकारी मिलते ही पटना स्थित जाप कार्यालय में कार्यकर्ता जमा होने लगे कार्यकर्ताओं द्वारा अबीर, गुलाल लगाकर व मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की गई।

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पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने अपने नेता पप्पू यादव बारी होने की खुशी जताई और कहा ‘सत्यमेव जयते’ आज सत्य की विजय हुई है, बीजेपी सरकार के झूठ का पर्दाफाश हुआ है, हमारे नेता ने कोरोना महामारी के दौरान अनेक लोगों का जीवन बचाने का काम किया, अस्पताल माफिया, एंबुलेंस चोर संसद और बीजेपी के दबाव में बिहार सरकार ने उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

आपको बता दे करीब 32 साल पहले 29 जनवरी 1989 मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था शैलेश यादव नाम के व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था, जिसमे बताया गया था की पप्पू यादव ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर राजकुमार यादव और उमा यादव नाम की दो व्यक्तियों का अपहरण किया था, मगर पुलिस जब तक कुछ कार्रवाई करती उससे पहले अपहृत बताये जा रहे दोनों व्यक्ति अपने घर लौट आए लेकिन पुलिस का केस चलता रहा।

इस घटना की प्राथमिक की दर्ज होने की 3 महीने बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था, इस मामले में कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद पप्पू यादव बेल पर रहा होकर बाहर चले आए थे, तब तक उनका राजनीति में सफर शुरू हो चुका था पप्पू यादव पहले विधायक बने और फिर सांसद बन गए।

जनवरी 1989 में दर्ज हुए मामले में ना केस करने वाले एक्टिव थे, ना ही अभियुक्त बनाए गए पप्पू यादव लेकिन यह मुकदमा मधेपुरा कोर्ट में चल रहा था, मधेपुरा के एसीजेएम प्रथम के कोर्ट में अपहरण की इस मामले की सुनवाई चल रही थी, इस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पप्पू यादव हाजिर नहीं हो रहे थे।

जिसके बाद नाराज कोर्ट ने 10 फरवरी 2020 को ही पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था, पप्पू यादव के खिलाफ मधेपुरा के कुमारखंड थाना कांड संख्या 9/89 दर्ज था, ये समन 22 मार्च 2021 में न्यायालय द्वारा जारी किया गया, जिसके बाद कुमारखंड पुलिस पप्पू यादव को पटना से मधेपुरा लेकर चली आई।

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