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आरक्षण पर हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ, राजद ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जायेगे

Bihar: पटना हाई कोर्ट के द्वारा गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 किए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लगातार नितीश कुमार पर कुछ कदम उठाने के लिए दबाओ बनाया जा रहा है। वही राजद के द्वारा विरोध दर्ज करते हुए कहा गया कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

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राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी और ज्यादा सबूत इकठ्ठा कर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मनोज झा के द्वारा दावा किया गया है कि फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कार्यकाल में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, उस पर जो रोक लगी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे फैसले सामाजिक न्याय के मंजिलों को हासिल करने में फासले बढ़ाते हैं।

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आगे उन्होंने कहा हमें याद है तमिलनाडु को बहुत वर्ष संघर्ष करना पड़ा था। हम भी करेंगे। पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक हैं। नेता प्रतिपक्ष ने हर सभा में कहा था कि, इसको नौवीं अनुसूची में शामिल करिए। लेकिन ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। केंद्र की सरकार में नीतीश जी का अहम योगदान है ऐसे में आग्रह करेंगे कि वो ऊपरी अदालत में जाएं और अपने बड़ी अबादी के हक को मांगे। ये संघर्ष बड़ा जरुर होगा लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं।

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