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पीड़िता आसमा बीवी, पति बारेखोदाया, निवासी फुलवरिया ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वर्ष 2015 में गांव के ही सैयद अब्दुल गफूर उर्फ सेठ, पिता बारेलाल, पर उनके पुत्र कलाम शाह उर्फ कल्लू शाह की हत्या का आरोप लगा था। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी जेल गया था और लगभग एक वर्ष पूर्व जेल से बाहर आया। महिला का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद आरोपी लगातार हत्या का मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। वह आए दिन गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देता था।
पीड़िता के अनुसार, 3 जुलाई 2026 की शाम आरोपी फिर उनके घर पहुंचा और हत्या का मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया। जब उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो आरोपी ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। महिला ने बताया कि इस दौरान वह बेहोश हो गईं। होश आने के बाद उन्होंने चैनपुर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जानकारी देते हुए चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि महिला के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई करते हुए आरोपी सैयद अब्दुल गफूर उर्फ सेठ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।