Bihar, कैमूर: जिले में लगातार जारी शीतलहर एवं सुबह-शाम अत्यधिक ठंड को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी, कैमूर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
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जारी आदेश के अनुसार—
जिले के कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय (प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में दिनांक 09.01.2026 से 13.01.2026 तक शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
कक्षा 10वीं से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक, शीतलहर को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी के साथ संचालित की जाएँगी।
मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएँ एवं परीक्षाएँ इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र केवल मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु संचालित किए जाएँगे।
उक्त आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS), कैमूर को सौंपी गई है।
जिला प्रशासन ने आमजन, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।