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जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि समीक्षा के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि नये वाहनों में एचएसआर पीन नंबर प्लेट यानी हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए बिना वाहन की डिलीवरी की जा रही है, ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है, बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी करने वाले वाहन विनिर्माता, डीलरों पर कार्रवाई की जायेगी उनका यूजर आईडी और पासवर्ड ब्लॉक किया जायेगा।
केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है, बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी किए जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 35 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट को नियम 44 के अंतर्गत टेड सर्टिफिकेट निलंबित और रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है, वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की है।
विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगाए जाने के कारण बिक्री किए गए वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में देरी होती है इससे वाहन खरीदारों को वेबजह समस्या का सामना करना पड़ता है इस लिए लोग बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें।