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इस नियम में बदलाव का असर पूरे बिहार में पड़ेगा, औरंगाबाद के नवीननगर थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जिले के अधिकतर हिस्से आएंगे, इसी तरह बक्सर में निर्माणाधीन पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में कैमूर, रोहतास और भोजपुर जिले के बड़े हिस्से में मिट्टी से ईंट बनाने पर पर प्रतिबंध रहेगा, इसी तरह बेगूसराय जिले के बरौनी पावर प्लांट से मुंगेर, लखीसराय, पटना, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में मिट्टी से ईट बनाने के भट्टे पर बंदी की तलवार लटक रही है।
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पटना के बाढ़ स्थित पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर जिले भी आएंगे, मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर प्लांट के कारण दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में ईट भट्ठा नामुमकिन होगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के इलाके भी फरक्का र्प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में आएंगे, इस तरह कहा जाए तो बिहार का कोई भी हिस्सा वंचित नहीं होगा।
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सरकारी और निजी दोनों तरह के निर्माण में फ्लाई ऐेश से बनी ईंटों से निर्माण को बढ़ावा देकर मिट्टी के क्षरण पर काबू पाने के साथ प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, भवन सड़क फ्लाईओवर के रेलिंग बनाने, तटरेखा की सुरक्षा के उपाय करने पर, योजनाओं के निचले क्षेत्रों को भरने, खनित स्थलों को मिट्टी की जगह फ्लाई ऐेश भरने के विकल्प को भी बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा फाइबर, सीमेंट बोर्ड, पैनल के निर्माण और रेडी मिक्स कंकरीट निर्माण हो सकता है।
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थर्मल पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी से ईंट बनाने पर प्रतिबंध लगाने और केवल फ्लाई ऐेश बनाने से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना को बिहार सरकार पूरी तरह लागू करेगी, जल्दी इस पर संबंधित बैठक की जाएगी, इस बात की जानकारी बिहार सरकार के खान मंत्री जनक राम ने दी है।
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