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नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर-डिप्टी मेयर से लेकर पार्षद तक का नामांकन शुल्क तय

Bihar: बिहार में अगले महीने नगर निकाय चुनाव होना है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर-डिप्टी मेयर और पार्षद तक का नामांकन शुल्क तय कर दिया है, बिहार में नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर के नामांकन के वक्त उम्मीदवारों को 4000 जमा कर रहे होंगे वहीं पंचायत के पार्षदों को 200 से 400 रूपए जमा करने होंगे।

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नगर निकाय चुनाव

अलग-अलग निकायों और श्रेणियों के लिए अलग-अलग शुल्क और जरुरी कागजातों के प्रावधान किये गए है, नगर निगम के वार्ड पार्षदों के लिए यह राशि 1000 और 2000 रूपए तक की गई है, वहीं बिहार के नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के अनारक्षित पदों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को 4000 रुपये शुल्क देना होगा जबकि आरक्षित पदों के लिए यह राशि 2000 है।

इसी तरह नगर परिषदों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षदों के अनारक्षित पदों के लिए 2000 देने होंगे जबकि आरक्षित पदों के लिए 1000 दिए जाना है, सभी नगर परिषद के वार्ड पार्षदों के लिए 1000 नामांकन राशि तय हुई है वही नगर पंचायतों में मुख्य पार्षदों और उप मुख्य पार्षद के आरक्षित पदों के लिए 800 रूपए राशि होगी जबकि आरक्षित पदों के लिए मुख्य पार्षद उम्मीदवारों को 500 रूपए और उप मुख्य पार्षदों को 400 रूपए जमा करने होंगे।

नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों में आरक्षित पदों के लिए 400 रूपए और आरक्षित पदों के लिए 200 रूपए नामांकन राशि तय की गई है, निकाय चुनाव में नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे इनमें नाम निर्देशक पत्र, मतदाता होने का घोषणा पत्र, शपथ पत्र, बायोडाटा, नाजिर रसीद और नगर निकाय का नोड्यूज प्रमाण पत्र शामिल है।

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