Home चैनपुर दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध, विसर्जन के दौरान नहीं होगा...

दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध, विसर्जन के दौरान नहीं होगा जुलूस का आयोजन

आयोजित शांति समिति की बैठक

Ban on DJ during Durga Puja, procession will not be organized during immersion

आयोजित शांति समिति की बैठक
आयोजित शांति समिति की बैठक

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर थाना परिसर में सोमवार की दोपहर प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के समाजसेवी एवं स्थानीय गणमान्य लोग व पूजा समिति के लोगों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, बैठक की अध्यक्षता चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह एवं चैनपुर थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी पुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान क्या करें एवं क्या ना करें से संबंधित कई निर्देश दिए गए।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

इससे जुड़ी जानकारी लेने पर चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह एवं थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि शांति समिति की बैठक के दौरान उपस्थित सभी लोगों को दुर्गा पूजा से संबंधित गाइडलाइन की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है।
जिसमें प्रथम है, बिना वैध लाइसेंस दुर्गा पूजा पंडाल का अधिष्ठापन किसी भी हाल में नहीं किया जाना है।
पंडाल निर्माण से पूर्व पंडाल की गुणवत्ता एवं मजबूती के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक से संबंधित अग्निशामक पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है
पंडाल में मानक के अनुरूप सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है।

पूजा समिति अपने सभी वॉलिंटियर का मूर्ति अधिष्ठापन से पूर्व कोविड-19 का कम से कम प्रथम टीकाकरण करना सुनिश्चित करेंगे, तथा इस दौरान कोविड-19 अनुरूप व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया s.o.p. का अनुपालन करना अनिवार्य है।
पंडाल वाले स्वीकृत स्थल की घेराबंदी की जाएगी, तथा प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र की जांच करने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी दर्शनार्थी अंदर प्रवेश कर पाए।

पंडाल के अंदर एक समय में अधिकतम 20 श्रद्धालु से अधिक जाने की अनुमति नहीं है, इसके साथ ही सभी 20 लोग जो पंडाल के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, एवं उनके द्वारा मास्क का उपयोग हर हाल में करना अनिवार्य है।
मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होगी, पूजा समिति वाहन में सवार होकर विसर्जन स्थल तक जाने वाले उक्त व्यक्तियों की सूची स-समय अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के उपलब्ध कराएंगे, एवं विसर्जन के कार्य के लिए अधिकतम 2 वाहन ही अनुमान्य होंगे।

पूजा के दौरान इन बातों की है मनाही, रखना है विशेष ध्यान

पंडाल के पास किसी भी राजनीतिक फ्लेक्स, पोस्टर या धार्मिक भावना भड़काने वाले फ्लेक्स पोस्टर नहीं लगाने हैं।
पंडाल में धार्मिक भावना भड़काने वाले या अश्लील गाने प्रतिबंधित है।
पूजा के दौरान डीजे जुलूस पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा इसका उपयोग किसी भी सूरत में नहीं किया जाना है।
मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा, पंडाल के आसपास आतिशबाजी पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा, इसके साथ ही रावण वध के आयोजन का कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा।

सीओ एवं थानाध्यक्ष द्वारा आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि शांति समिति की बैठक में जिन जिन बातों को मौजूद लोगों एवं पूजा समिति के लोगों को बताया एवं समझाया गया है, उसका हर हाल में अनुपालन अनिवार्य है, दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर चैनपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह पटेल, पैक्स अध्यक्ष जगरिया संजय पांडे, हाटा समाज सेवी अनिल कुमार केसरी सहित अन्य समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं पूजा समिति के लोग उपस्थित रहे।

Exit mobile version