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Home कैमूर अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

Bihar: कैमूर व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायधीश माननीय श्री प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने एवं पीड़ित व उसके परिजनों को जाती सूचक गाली गलौज  करने के मामले में एक युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 लाख 7 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। 

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दुष्कर्मदरसल पीड़ित के फर्दबयान पर रामगढ़ थाना कांड संख्या- 131 / 23 पॉक्सो संख्या- 39 / 23 दर्ज किया गया था। जिसमे कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के तरैया गांव निवासी सूचित नारायण सिंह के पुत्र गोलू सिंह उर्फ शशांक को आरोपित बताया गया था। जिसे भा0द0वि की धारा 343/366/506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 3(1)(w)(i) / 3(2)(v) SC/ST एक्ट में दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 25 वर्ष का कारावास एवं 40 हजार का अर्थदंड लगाया गया है एवं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास।

 

भा0द0वि की धारा- 343 के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास। भा0द0वि की धारा-366 के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास। भा0द0वि की धारा- 506 के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा- 3(1)(w)(i) / 3(2)(v) SC/ST एक्ट के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।

 

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