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चैनपुर थाना क्षेत्र के मामले में मृतक की मां को मिलेगी पेंशन
पहला मामला चैनपुर थाना कांड संख्या 284/26 से संबंधित है। यह घटना 17 जून 2026 को हुई थी। इस मामले में सिकंदरपुर गांव निवासी मृतक प्रिंस कुमार की आश्रित माता बिंदु देवी, पति नब्बन गौंड को पेंशन देने की स्वीकृति दी गई है। एससी-एसटी अत्याचार निवारण नियमावली, 1995 के नियम 12(4) के तहत घटना की तिथि से 8,000 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में मुआवजे की प्रथम किस्त के रूप में 4,12,650 की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
नुआंव थाना क्षेत्र के मामले में मृतक की पत्नी को लाभ
दूसरा मामला नुआंव थाना कांड संख्या 69/26 से जुड़ा है। 5 अगस्त 2026 को हुई घटना में अखनी गांव निवासी रविन्द्र कुमार की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में उनकी आश्रित पत्नी जयश्री पांडुरंग पालेकर को घटना की तिथि से 8,000 प्रतिमाह पेंशन देने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मुआवजे की प्रथम किस्त के रूप में 4,12,650 की राशि भी स्वीकृत की गई है।
जिला कल्याण शाखा की अनुशंसा पर डीएम ने लिया निर्णय
जिला कल्याण शाखा द्वारा दोनों मामलों से संबंधित संचिकाएं प्रस्तुत किए जाने के बाद जिलाधिकारी ने नियमानुसार पेंशन भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। जिला प्रशासन का कहना है कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।