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करमचट थाने में दर्ज परिवाद आदेश के अनुसार यह मामला 10 अप्रैल 2019 का थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव का है, तेंदुआ गांव के मंगल राम को लाल कार्ड का जमीन मिला था, जिस पर कई सालों से मकान बनाकर रह रहे थे, तेंदुआ गांव के ही 7 लोग जिन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनके द्वारा एवं रामपुर तत्कालीन सीईओ भरत भूषण सिंह मुद्दई नंबर 8 है, तत्कालीन सीओ अतिक्रमण हटाने के लिए 10 अप्रैल को गए थे, आरोप लगाया गया है कि 7 अभियुक्तों द्वारा परिवादी मंगल राम के घर पहुंचे और गाली गलौज एवं घर उजाड़ लगे, साथ ही आग लगा दी, जिसके बाद परिवारवादी द्वारा विपक्षी के इस रवैए व प्रशासन को देखकर हमला कर दिया गया था, घटना में कुछ लोग घायल भी हुए थे।
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जिसके बाद मंगल राम द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ बाद में 16 अप्रैल 2019 को तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा पीड़ित के 9 लोगों एवं 70-80 अज्ञात लोगों पर प्रशासन पर हमला करने मारपीट करने के मामले में प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी, इसी को लेकर परिवारवादी द्वारा 23 अप्रैल 2019 को भभुआ कोर्ट में रामपुर तत्कालीन सीईओ भरत भूषण सिंह सहित तेंदुआ गांव के अविनाश, सूर्यनाथ सिंह, विनय सिंह, गंगा सिंह, अजय सिंह, जयप्रकाश सिंह, उदय सिंह इन सभी पर परिवारवाद दायर किया गया था।
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जिसमें मारपीट, छेड़खानी और एससी एसटी का आरोप लगाया गया था, इस मामले में कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई तो कोर्ट ने सीओ सहित आठ लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुनाया था लेकिन एफ आई आर दर्ज नहीं हुई थी, पुनः भभुआ व्यवहार न्यायालय की एडीजे प्रथम काजल झा के आदेश पर रामपुर के तत्कालीन सीईओ भरत भूषण सिंह सहित तेंदुआ के 7 कुल 8 लोगों पर परिवारवादी व उनके परिवार के साथ मारपीट, छेड़खानी, एससी एसटी एक्ट के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है।
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