Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मझीगावा के निवासी एक शराब तस्कर विनोद यादव पिता नंदू यादव जिसके ऊपर न्यायालय के द्वारा कुर्की वारंट जारी था, पुलिस के द्वारा जब कुर्की वारंट के तामले को पहुंचा गया तो उस दौरान शराब तस्कर के द्वारा खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार कर चैनपुर थाने ले आई।
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इससे जुड़ी जानकारी लेने पर चैनपुर थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह के द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार युवक शराब तस्करी के मामले में आरोपित है, जिसके ऊपर कुर्की जब्ती का वारंट जारी था, मामला कांड संख्या 141/20 दिनांक 13 मई 2020 का है, महुआ शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस के द्वारा छापेमारी करने जाने के दौरान 3 शराब तस्करों को मोटरसाइकिल से शराब लेकर आते हुए पुलिस के द्वारा देखा गया था, मामले में एक युवक जवाहिर बिंद को तो मौके पर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
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जबकि दो भागने में कामयाब हो गए थे तलाशी के दौरान 15 लीटर महुआ से निर्मित शराब बरामद किया गया था, पूछताछ के दौरान शराब तस्कर जवाहिर बिंद के द्वारा बताया गया था कि ग्राम मझीगावा से यह एवं इनके साथ दो अन्य लोग विनोद यादव पिता नंदू यादव एवं विजय बहादुर यादव तीनों शराब लाकर पहाड़ी के नीचे बेचने का कार्य करते हैं, उसी मामले में विनोद यादव की गिरफ्तारी हुई है।
वहीं एक दूसरा मामला कांड संख्या 376/18 ग्राम गोसरा का है, इस मामले में भी न्यायालय द्वारा आरोपित शिबू खरवार एवं गुड्डू खरवार दोनों के पिता मुरत खरवार के ऊपर कुर्की जब्ती वारंट जारी है, इस मामले में विद्युत पोल को गाड़ने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर शंकर खरवार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि गांव में बिजली का पोल गाढ़ा जा रहा था।
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उक्त पोल इन के दरवाजे पर गडा़ रहा था, तभी गांव के शिबू खरवार और गुड्डू खरवार पहुंचे और कहने लगे कि बिजली का पोल उनके दरवाजे पर गडे़गा और इसी बात को लेकर बहस करने लगे और मारपीट शुरू कर दी, उस दौरान इनके पुत्र गणेश खरवार मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा समझाने बुझाने का काम किया जाने लगा, तभी उक्त लोगों के द्वारा कुल्हाड़ी (टांगी) से सर पर वार कर दिया गया, गंभीर रूप में वाराणसी इलाज के लिए ले जाया गया जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई थी।
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जिसमें आरोपित लंबे समय से फरार हैं, कुर्की जब्ती तामले के लिए अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहुंचा गया, मगर उक्त आरोपियों का जिस घर का पता दिया गया है उस घर में कुछ भी मौजूद नहीं रहने के कारण कुर्की जब्ती का कार्य नहीं हुआ है, आरोपित का अन्य और कौन सा घर है जिसकी जानकारी ली जा रही है जिसके बाद उपरांत कुर्की जब्ती का कार्य पूर्ण किया जाएगा, गिरफ्तार आरोपित को मेडिकल जांच करवाने के उपरांत न्यायिक हिरासत में भभुआ भेज दिया गया।
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