Home बिहार बिहार सरकार ने 15 जुलाई तक सभी सार्वजनिक मंदिर मठ और ट्रस्ट...

बिहार सरकार ने 15 जुलाई तक सभी सार्वजनिक मंदिर मठ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश किया जारी

ns news

Bihar: बिहार सरकार ने 15 जुलाई तक राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिर, मठ व ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी किया है रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में कराना होगा इस मामले में कानून मंत्री प्रमोद कुमार का कहना है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अन्य प्रशासनिक विकल्प तलाशा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

मंदिर

मंदिर मठों की जमीन के रजिस्ट्रेशन भगवान के नाम पर होगा बता दें कि बिहार सरकार सभी सर्वजनिक मठ, ट्रस्ट, मंदिर की जमीन को सुरक्षित रखने का अभियान चला रही है यह जानने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि आखिर इनके पास कितनी जमीन है राज्य सरकार के वर्तमान आंकड़े के मुताबिक राज्य के 35 जिलों में 2512 और रजिस्टर्ड मंदिर और मठ है इनके पास 4321.64 एकड़ जमीन है, सबसे अधिक मंदिर और मठ वैशाली जिले में है जिनकी संख्या 438 है, राज्य में अब तक 2499 मंदिर और मठ रजिस्टर्ड हो चुके हैं इनके पास 18456.95 एकड़ जमीन है इन जमीनों की जल्द घेराबंदी होगी।

जिला प्रशासन को 15 जुलाई तक धार्मिक न्यास पर्षद की साइड पर जमीन की जानकारी अपलोड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है सीएम 15 जुलाई के बाद वेबसाइट को जारी करेंगे इसके बाद बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां यह कवायद हो रही है बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार धर्मशाला को धार्मिक न्याय परिषद में रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार की जांच में पता चला है कि इन संपत्तियों को बेचने खरीदने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं यह दुरुस्त की जाएगी।

Exit mobile version