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इसी दौरान पड़ोस के तस्लीम खान, बाबर खान और तौकीर खान वहां पहुंचे और निर्माण कार्य जारी रखने के एवज में ₹50 हजार की रंगदारी की मांग करने लगे। आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो तीनों आरोपियों ने नवनिर्मित दीवार को गिरा दिया। इसके बाद घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मारपीट की और जान से मारने का प्रयास किया।
आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी तस्लीम खान के खिलाफ पहले से हत्या का मामला दर्ज है और वह फिलहाल पटना उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर है। मामले को लेकर चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि मारपीट, तोड़फोड़ और रंगदारी मांगने के आरोपों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा पूरे मामले की जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



