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घर की खिड़की से फेंका तेजाब बुरी तरह से झुलसे भाई-बहन, माँ आंशिक जख्मी

एसिड अटैक

Bihar: बक्सर जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर गांव में बदमाशों ने सोमवार की रात घर में खिड़की से तेजाब फेंक दिया जिससे घर में सो रहे मां और भाई बहन झुलस गए हैं मां शांति देवी आंशिक रूप से झुलसी हैं जबकि रितेश कुमार और उनकी बहन गंभीर रूप से झुलस गए हैं, घटना के बाद घायलों को जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है, पुलिस ने इस मामले में बुधवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं घटना का कारण आपसे विवाद बताया जा रहा है बच्ची का चेहरा झुलस गया है और सबसे अधिक 30% वही झुलसी है वही बिक्रमगंज में 6 महीने के भीतर यह दूसरा एसिड अटैक का मामला है गिरफ्तारी युवक सुमंत साह उसी गांव का है और दोनों परिवारों में आपसी विवाद था।

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रोहतास बिक्रमगंज थाना
रोहतास बिक्रमगंज थाना

शिवपुर में हुए एसिड अटैक वाले मामले में इलाज के लिए बिक्रमगंज लाते समय आरोपित भी सभी के साथ था एक ग्रामीण ने बताया कि  सुमंत साह भी एक पीड़ित को बाइक पर अस्पताल तक लाया था जिससे किसी को संदेह ना हो वही ऐसी अटैक के मामले में पीड़ितों ने पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया जिसमें आरोपी भी शामिल था पुलिस की सख्ती के बाद सुमंत साह ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसके पास में मौजूद बैटरी से उसने तेजाब निकाला था और मग में लेकर पीड़ितों पर फेंक दिया था पुलिस ने हमले में प्रयुक्त सामग्री को बरामद कर लिया है वहीं एसपी आशीष भारती ने भी घटना का कारण आपसी विवाद बताया है हालांकि अभी तक विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर में एसिड अटैक बिक्रमगंज के लिए दूसरी घटना है और रोहतास जिले के लिए चौथी घटना 6 माह के अंतराल पर हुई दूसरी एसिड अटैक की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है इन घटनाओं का गूंज जहां तक पहुंच रहा है वहां तक बेटी और परिजनों में दहशत और खौफ का माहौल है, हमारे देश में एसिड अटैक को रोकने के लिए कई सख्त कानून बने हैं इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह ऐसिड की बिक्री को रेग्युलेट करने के लिए कानून बनाएं, कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंकने का प्रयास किया तो एक संगीन अपराध है और यह गैर जमानती है, इसके लिए कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और दोषी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है, एसिड अटैक के मामलों में मुआवजे की राशि 7 लाख है इस राशि को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने तय किया है।

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