Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

- NH-19 पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से 147 पशु बरामद; चालक गिरफ्तार
- रक्षा बंधन के बाद घर लौट रही मां-बेटियों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, महिला की मौत; दो बेटियां गंभीर
कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया है लेकिन लालू यादव के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को 3-3 साल की सजा सुना दी गई है, रांची सीबीआई कोर्ट ने अभी लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी, सजा के ऐलान के दिन अगर लालू यादव को 3 साल या इससे कम की सजा मिलती है तो कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी।
- बिक्रमगंज के विहंगम यज्ञ में पहुंचीं 20 संदिग्ध महिलाएं, पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार
- सासाराम-तिलौथू मार्ग पर भीषण हादसा, CRPF जवान की मौत; पांच लोग घायल
वर्तमान में इस मामले से जुड़े 170 अपराधियों में से 55 की मौत हो चुकी है, इसमें 7 सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह फरार हैं, लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालिक लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निर्देशक डॉ के.एम. प्रसाद मुख्य आरोपी हैं।
- थाने में केस डायरी लिखने वाला दलाल गिरफ्तार, 10 पुलिस अधिकारी निलंबित, डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी की छापेमारी में खुला बड़ा खेल
- सहरसा में देर रात घर में घुसकर विवाहिता की हत्या, जमीन विवाद की रंजिश में वारदात से सनसनी
लालू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जशीट दायर किया था और 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया था, झारखंड के जिन पांच मामलों में लालू यादव आरोपी बनाए गए हैं उनमें यह एकमात्र मामला है जिसमें फैसला आना बाकी था बाकी के 4 मामलों में कोर्ट पहले ही लालू यादव को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर चुका है, चाईबासा कोषागार के दो अलग-अलग मामलों में लालू यादव को सात-सात साल की सजा हो चुकी है जबकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 5 साल और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में चार-चार साल की सजा हो चुकी है।
- हिसुआ गोलीकांड के बाद भूमिहार समाज का जुटान हिसुआ गोलीकांड के बाद भूमिहार समाज का जुटान, निष्पक्ष कार्रवाई की उठी मांग
- विधवा भाभी को शादी का सपना दिखाकर किया शोषण, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
इन चार मामलों में लालू यादव ने जेल काटते हुए सजा का 50 फीसदी हिस्सा पूरा कर लिया है, 950 करोड़ रुपए का यह मामला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सर्वजनिक धन की निकासी से जुड़ी है, उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी रांची सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है, उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
- ट्रक चालक से मारपीट के आरोप पर कैमूर प्रशासन सख्त, दो सदस्यीय टीम करेगी जांच; खनन कर्मियों का सितंबर का वेतन रोका
- कैमूर के गांवों में अब गैस सिलेंडर के लिए 45 दिन का इंतजार खत्म, 25 दिन में बुक होगा रीफिल

