Home बिहार सरकार ने सशर्त सभी पाबंदी हटाई अब स्कूल-कॉलेज कोचिंग संस्थान सिनेमा हॉल...

सरकार ने सशर्त सभी पाबंदी हटाई अब स्कूल-कॉलेज कोचिंग संस्थान सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल पार्क मंदिर मस्जिद

NAYESUBAH

Bihar news: राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के बाद सरकार ने सभी पाबंदियों पर सशर्त बड़ी छूट दी है, अब स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है, 9वी कक्षा से ऊपर के स्कूल व कोचिंग सेंटर शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ समान्य रूप से खुलेंगे, वही आठवीं तक के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

NAYESUBAH

After the steady decline in the cases of corona infection in the state, the government has given conditional relaxation on all restrictions, now conditional permission to open all religious places including schools-colleges, coaching institutes, cinema halls, shopping malls, parks, temples, mosques Granted, schools and coaching centers above 9th standard will open normally with 100% attendance, while schools up to class VIII will open with 50% attendance.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद रविवार को नई गाइडलाइन जारी की गई, यह गाइडलाइन सोमवार से प्रभावी होगी, इस गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया है, अब सभी दुकान और प्रतिष्ठान समान्य रूप से खुल सकेंगे, सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 6 से 2 बजे तक खुलेंगे, सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे, हालांकि केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी।

After the meeting of the Disaster Management Group held under the chairmanship of Chief Minister Nitish Kumar, a new guideline was issued on Sunday, this guideline will be effective from Monday, the night curfew has also been abolished in this guideline, now all shops and establishments are in general. Will open, all parks and gardens will open from 6 am to 2 pm, all government offices will open as normal daily, although only vaccinated visitors will be allowed to enter the office.

विवाह समारोह एवं श्राद्ध कार्यक्रम अब 200 व्यक्ति को साथ आयोजित किए जा सकेंगे अभी तक इनकी सीमा 50 व्यक्तियों तक ही थी, इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन को ध्यान में रखकर आयोजित हो सकेंगे।

Marriage ceremonies and Shradh programs can now be organized with 200 people, so far their limit was only up to 50 people, apart from this, keeping in mind all kinds of social, political, entertainment, cultural and religious events with the prior permission of the district administration. Can be

Exit mobile version