Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
सिरसी गांव निवासी ज्योति कुमारी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उनकी शादी 13 मई 2026 को दुर्गावती थाना क्षेत्र के गोविंदनाथपुर गांव निवासी अरविंद कुमार सांवरिया, पिता गुल्लू राम, के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के दौरान मायके पक्ष की ओर से दहेज के रूप में तीन लाख रुपये नकद, करीब एक लाख रुपये कीमत की मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, चांदी की कलाई चेन समेत अन्य सामान दिए गए थे।
विवाहिता के अनुसार, शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति अरविंद कुमार, ससुर गुल्लू राम और सास हीरामणि देवी द्वारा पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज में लाने का दबाव बनाया जाने लगा। जब उसने अपने पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इतनी रकम देने में असमर्थता जताई, तो कथित तौर पर उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी गई।
ज्योति ने आरोप लगाया है कि 25 जुलाई 2026 को पति और सास-ससुर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान कथित रूप से उसके गले में साड़ी का फंदा डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। आरोप है कि पति ने उसके सीने पर चढ़कर भी मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। विवाहिता ने बताया कि किसी तरह वह खुद को बचाकर मायके पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसका इलाज कराया गया। इलाज के बाद उसने चैनपुर थाने पहुंचकर पति, सास और ससुर के खिलाफ लिखित शिकायत दी। मामले में चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



