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कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के बाद फैसला
प्रशासन ने बताया कि यह कदम Praveen Chetri Vs. State of U.P. and Another के निर्णय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आलोक में उठाया गया है। इन निर्देशों के अनुसार वाहनों पर किसी भी प्रकार का जाति आधारित संदेश लिखना कानून का उल्लंघन है।
इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 96, 111(2)(e), 177 और 179 के तहत ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
एक माह की मोहलत
कैमूर जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अपने वाहनों से सभी जाति आधारित स्लोगन हटा लें। तय समय सीमा के बाद अगर ऐसे स्लोगन पाए जाते हैं, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चलेगा विशेष अभियान
नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इसमें नियम तोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
जनता से अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और कानून का पालन करने में सहयोग करें, ताकि जिले में शांति और व्यवस्था बनी रहे।