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लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मिली मंजूरी, 21 वर्ष होगी शादी की न्यूनतम आयु

21 वर्ष होगी शादी की न्यूनतम आयु

Bihar: देश में लड़कियों के शादी के लिए न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, इसके साथ ही पक्ष विपक्ष के हंगामे शुरू हो चुके हैं, मोदी कैबिनेट की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर मुस्लिम विधायकों ने आपत्ति जताई है, पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और फिर झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर एतराज जताया है, वहीं अब जदयू नेता भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर उनसे लॉजिक जानने के लिए आग्रह करें।

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21 वर्ष होगी शादी की न्यूनतम आयु
21 वर्ष होगी शादी की न्यूनतम आयु

बिहार में बीजेपी जदयू की गठबंधन की सरकार चल रही है और जदयू नेता ही सरकार द्वारा किए जा रहे इस फैसले का तर्क मांगने लगे हैं, जदयू विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने प्रस्ताव पास होने के बाद कहा कि केंद्र सरकार में जो लड़कियों कि शादी की उम्र 18 के बजाय 21 की है तो इसके पीछे केंद्र सरकार को अपना लॉजिक देना होगा कि आखिरी फैसला किस लिए लिया गया है।

जेडीयू नेता बलियावी ने कहा है कि यदि देश में प्रजनन दर कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है, तो हमें लगता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले को सबसे पहले ले चुके हैं और देश बाद में ले रहा है, यानी पूरा देश बिहार का अनुसरण कर रहा है, जदयू नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि इससे फायदा क्या होगा।

इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने भी अपना तर्क दिया है, शादी की उम्र बढ़ाकर महिलाओं के कम उम्र में मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकना चाहती है, जिसको लेकर जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सरकार ने जो लॉजिक दिया है तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि महिलाओं के साथ जो आए दिन घटना घट रही है, इस लॉजिक के पीछे क्या रहस्य है।

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