Bihar: भागलपुर जिले के पीरपैंती के ओलापुर पंचायत स्थित दुलदुनिया गांव में बीते वर्ष 2011 में एक युवक के गले में सांप लपेट खेल दिखाने के दौरान सांप के डंस लेने से मौत हो गई थी। उस मामले में दोषी संपेरे को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। दरसल मंगलवार को एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में सपेरा मुहम्मद शमसुल को दस वर्ष की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिसके बाद उसे निडर बताते हुए कुछ नहीं होने की बात कह पिटारे में रखे ताबीज के ढेर से एक ताबीज निकाल उसे दिखाया बोला इसके रहते कोई सांप तुम्हारा बाल-बांका नहीं कर सकता। इतना बोल कर एक विषधर सांप पिटारा से निकाला एवं दिवाकर के गले में लपेट दिया। वही सांप के लपेट ने के केवल चंद मिनटों बाद ही सांप ने दिवाकर को डस लिया। सांप के डसने के कुछ देर बाद वही सपेरा उसका विष उतारने का उपक्रम करने लगा लेकिन तब तक दिवाकर की मौत हो गई थी। उस घटना की बाबत सपेरे के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया गया था। उसी केस की दोषी सपेरे को सजा सुनाई गई है।