Home भोजपुर भोजपुर में मोबाइल यूजर ने उपभोक्ता कोर्ट में टेलीकॉम कंपनी पर किया...

भोजपुर में मोबाइल यूजर ने उपभोक्ता कोर्ट में टेलीकॉम कंपनी पर किया केस की भरपाई की मांग

ns news

Bihar: भोजपुर जिले के एक मोबाइल यूजर ने टेलीकॉम कंपनी के ऊपर केस दर्ज कराया है यूजर ने उपभोक्ता कोर्ट में अपने नुकसान की भरपाई की मांग मोबाइल कंपनी से की है दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में अफवाह फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी इस कारण यूजर का प्रतिदिन का इंटरनेट पैक का नुकसान हो रहा था।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

युवक की पहचान चरपोखरी के रहने वाले शंकर प्रकाश रूप में की गई है युवक ने चार दिनों का अपना बचा हुआ डाटा एक मुस्त टेलीकॉम कंपनी से पाने के लिए मंगलवार को उपभोक्ता कोर्ट में केस दर्ज कराया है न्यायालय ने भी उसके मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

दर्ज कराए गए केस बताया गया है कि इंटरनेट की बंदी का नुकसान उपभोक्ताओं को झेलना पड़ा है अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड प्लान में प्रतिदिन उपलब्ध कराने वाली डाटा का पैसा पहले ही ले लेती हैं और प्रतिदिन यूजर औसतन एक जीबी डाटा का इस्तेमाल करते हैं, अग्नीपथ योजना को लेकर राज्य में 3 दिनों तक भारी हंगामा हुआ था जिसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी, इस तरह इन दिनों डाटा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था जिसे वापस देने के लिए केस किया गया है। ‌

बताते चलें कि सरकार की ओर से 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी साथ ही फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर, वीडियो और संदेश भेजने पर भी रोक लगाई गई थी हालांकि इससे रेलवे, बैंकिंग और अन्य सरकारी सेवाएं प्रभावित नहीं थी, इस दौरान राज्य भर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आगजनी और तोड़फोड़ करने के मामले में 150 से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने पर, अफवाह फैलाने वाले लोगों को उकसाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है, साक्ष्य मिलने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी पुलिस पर हमला करते हुए घटना की छानबीन में संगठित गिरोह की गई थी नक्सलियों के शामिल होने के संकेत मिले थे। ‌

Exit mobile version