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याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई एवं समीक्षा 13 जुलाई 2026 को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर की अध्यक्षता में की जाएगी। आयोग इस दौरान प्राप्त रिपोर्ट और मामले की परिस्थितियों का परीक्षण करेगा। गौरतलब है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। घटना के बाद अधिवक्ता एस.के. झा ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली तथा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।
याचिका में एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है। अधिवक्ता एस.के. झा ने आयोग की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण के प्रति गंभीर और संवेदनशील रुख अपना रहा है। फिलहाल आयोग पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और आगामी समीक्षा बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।