Bihar: मुजफ्फरपुर जिला कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता के मौत मामले में एनएचआरसी के द्वारा जिला के डीएम एवं एसएसपी से रिपोर्ट की माँग की गई है। एनएचआरसी के द्वारा इस मामले को अतिगंभीर मानते हुए इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है। आयोग के द्वारा डीएम एवं एसएसपी को मामले में कार्रवाई करते हुए 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की माँग की है। आपको बता दे की मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने इस मामले में एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका दायर कर मामले में न्यायिक जाँच की माँग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने यह आदेश जारी किया है।
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दरसल जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में ईलाज के दौरान मौत हो गई। वर्ष 2014 में उसे 3 डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी। जिस पर वह घर बनाना चाहता था। परन्तु पड़ोसी के द्वारा उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा नहीं करने दिया जा रहा था। जिसके बाद वर्ष 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपी पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी थी। वही अधिकारियों तक गुहार के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था।
कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गया था। जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंच कर उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है। साथ-ही-साथ यह मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मामले में माननीय आयोग के स्तर से उच्चस्तरीय जाँच की नितांत आवश्यकता है।
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