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छेड़खानी के विरोध पर खोलते तेल में डालने का आरोप सिद्ध , 3 वर्ष कारावास 80 हजार अर्थदण्ड

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Bihar: कैमूर जिले के व्यवहार न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कैमूर भभुआ प्रमोद कुमार पांडे (DASJ-VI) की अदालत ने मोहनिया थाना कांड संख्या 260/2018 एवं पाॅक्सो विचारण संख्या 52/2018 में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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दोषियों में अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुमार सिंह (पिता स्वर्गीय अजय सिंह) एवं श्याम नारायण सिंह (पिता स्वर्गीय राम कवल सिंह), दोनों ग्राम अनन्तपुर थाना मोहनिया निवासी, तथा सुबोध उर्फ शिवबोध सिंह (पिता बलराम सिंह) ग्राम रूपपुर थाना भभुआ निवासी शामिल हैं। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 326/34 के तहत तीनों को 3 वर्ष के कारावास एवं ₹80,000 अर्थदंड की सजा दी है।

प्रेस विज्ञप्ति

मामला ग्राम अनन्तपुर, मोहनिया का है, जहां विवाह समारोह के दौरान बारात में आए तीनों आरोपियों ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे आरोपियों ने खोलते तेल में डाल दिया। इस घटना को लेकर मोहनिया थाना में कांड संख्या 260/2018 दर्ज की गई थी।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 12 अगस्त 2025 को तीनों को दोषी पाते हुए सजा और जुर्माना सुनाया। यह जानकारी कैमूर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

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