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मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे गांव के आदित्य कुमार तथा घायल की भाभी के साथ भी आरोपियों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप है, जिससे वे भी घायल हो गए थे। घटना के बाद इलाज के दौरान घायल जितेंद्र कुमार राम के फर्द बयान पर चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की, जिसके आधार पर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवपूजन यादव (पिता- गिरधारी यादव), संदीप यादव (पिता- सुरेंद्र यादव), दोनों निवासी मदुरनी तथा भोला यादव (पिता- जामवंत यादव), निवासी फकराबाद के रूप में हुई है। चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि एससी-एसटी एक्ट एवं मारपीट के मामले में फरार चल रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया एवं मेडिकल जांच के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।



