Home मुंगेर हत्या मामले में 12 आरोपितों को उम्रकैद

हत्या मामले में 12 आरोपितों को उम्रकैद

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Bihar: मुंगेर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने शत्रुधन तांती की हत्या मामले में धरहरा प्रखंड के सारोबाग पंचायत के मुखिया अमेरिका देवी, पति रामाधार यादव और पुत्र राणा यादव सहित 12 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही इन पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया है सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, न्यायालय ने 12 आरोपियों को हत्या करने, अपराधिक षड्यंत्र रचने, आर्म्स एक्ट व एससी -एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है।

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अभियोजन पक्ष एससी-एसटी विशेष पीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया और दोपहर से ही आरोपितों को समर्थक न्यायालय पहुंचने लगे, न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित परिवार काफी संतुष्ट दिखा, दरअसल वर्ष 2018 में पवन तांती की हत्या जेल में रहते हुए मुखिया के पुत्र राणा यादव ने साजिश के तहत कराई थी, भतीजे पवन तांती की हत्या का शत्रुध्न तांती गवाह था हत्या मामले में समझौता करने के लिए आरोपितों के द्वारा शत्रुध्न तांती को लगातार धमकी दी जा रही थी जिसके बावजूद पीड़ित परिवार समझौते के लिए राजी नहीं हुआ, इस बीच 18 जनवरी 2019 को आरोपियों ने चाचा शुत्रधन तांती पर गोलियां चला दी, इसमें शत्रुधन तांती की मौके पर मौत हो गई थी।

हत्या मामले में धारा के बड़ी गोविंदपुर गांव की सारोबाग पंचायत की मुखिया अमेरिका यादव, पति रामाधार यादव, पुत्र राणा यादव सहित संतोष यादव, व्यास यादव, कृष्ण नंदन यादव, विकास यादव, सारोबाग गांव के राजु पासवान, छोटू कुमार चौधरी, सुजीत कुमार, विरेंद्र कुमार और विवेक तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही एससी-एसटी विशेष पीपी हाई नए प्रसाद की पहल सिद्धिविनायक शत्रुधन तांती की विधवा पत्नी अर्चना देवी को समाज कल्याण विभाग से पूर्व में 8.25 लाख रुपये के अनुदान राशि मिल चुकी है, इसके अलावा उन्हें 5.25 हजार रुपये हर माह पेंशन दिया जा रहा है। ‌

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