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लहरिया कट बाइक चलाने वालों की लाइसेंस होगा रद्द जुर्माने के साथ 2 वर्ष कारावास

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Bihar: सड़को पर लहरिया कट वाहन चलाने यानि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी, लहरिया कट चलाने वाले बाइकर्स की अब खैर नहीं है, ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, इसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है।

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लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरोध सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है पटना के गंगा पथ पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उन वाहन चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जो आए दिन सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाये जाते हैं।

तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण राज्य में आये दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, साल 2022 में ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना और लाईसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं, सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो।

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे आम लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है पुनरावृत्ति होने पर 10,000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है।

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