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जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कई दुकानदार निर्धारित नियमों और मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। खुले स्थानों पर अस्वच्छ परिस्थितियों में मांस-मछली की बिक्री की शिकायतें सामने आई हैं, जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि कुछ दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास संचालित हो रही हैं। विभाग ने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए ऐसे मामलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के चल रही दुकानों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए।
साथ ही स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएं। संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नगर निकायों को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाकर अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र विभाग को सौंपने को कहा गया है। राज्य सरकार ने दोहराया है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। साथ ही नागरिकों और दुकानदारों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।