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राज्य में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु और आमजनों के आने पर पाबंदी होगी, सिर्फ पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में जाएंगे, रेटोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन अपनी कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान्य होगा, इसमें भी वही लोग आ सकेंगे जिन्होंने कोविड के दोनों टीके ले लिए हैं।
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शादी विवाह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी, शादी में बैंड बाजे बारात पर पाबंदी रहेगी, शादी से 3 दिन पूर्व ही इसकी सूचना थाने में देना अनिवार्य होगा, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे तक खुले रह सकेंगे हालांकि इनमें भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा और 2 गज की दूरी रखनी होगी।
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सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में पर्दे प्रवेश वर्जित होगा, सभी राजनीतिक, सामुदायिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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